Income tax return kaise bhare- इनकम टैक्स कैसे भरते हैं।

आज आर्टिकल के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं “इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरें” (Income tax return kaise bhare) इनकम टैक्स बहुत महत्वपूर्ण टेक्स होता है। टैक्स भरना देश के हर व्यक्ति की पहली जिम्मेदारी है। हर साल के अंत में इनकम की पूरी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देनी पड़ती है। सभी जानकारी एक सुनिश्चित फॉर्म में सही ढंग से भर कर दी जाती है। आज हम आपको इस पोस्ट में इनकम टैक्स कैसे भरे इससे जुड़ी हुई सभी जानकारियां देने जा रहे…

Income tax return in hindi – इनकम ट्रैक का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में एक ख्याल आता है कि किसी सीए की मदद से इनकम टैक्स को भरना होगा, लेकिन आज के समय में इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत ही आसान काम हो गया है। इसके लिए किसी सीए की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप घर बैठे ऑनलाइन ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो।

इनकम टैक्स फाइल करने के लिए पहले के समय में दिए की जरूरत पड़ती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है।सन 2021-22 में आइटीआर फाइल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई की हो गयी है। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन घर बैठे इनकम टैक्स रिटर्न भरना नहीं आता है, इसीलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। ताकि किसी तरह की आपको कोई परेशानी ना हो और आप आसानी से घर बैठकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सके। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है,इनकम टैक्स रिटर्न के प्रकार, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी इस आर्टिकल में आपको पढ़ने को मिलेगी आइए जानते हैं…

Income Tax Return भरने के लिए आप हमें Whatsapp कर सकते हैं 99142-53193 पर।

Income tax return kaise bhare

इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से किया जा सकता है। ऑफ़लाइन मैं अगर आप रिटर्न भर रहे हो तो उसके लिए आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा। उसको आराम से घर पर बैठकर भरना होगा। उसने दी गई सभी जानकारियों को सही ढंग से भरने के बाद में इसको आपको सबमिट करवाना है। लेकिन आपको सबमिट करवाने से पहले भी इसके बारे में पूरी जानकारी सही ढंग से पता होनी चाहिए कि आखिर में आइटीआर फॉर्म कैसे भरें।

ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को सीलिंग कहा जाता है।ऑनलाइन रिटर्न वह व्यक्ति भरता है जिसकी सालाना आय पांच लाख से ज्यादा की होती है। उसको ऑनलाइन ही टेक्स्ट पर करना पड़ता है। इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल करें, कैसे बनाएं इसकी जानकारी इस तरह से है…

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  • सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर होम पेज पर पहुंचना होगा। यहां पर आपको अपना अकाउंट बनाकर उसमें पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन को भरना होगा।
  • अकाउंट बनाने के बाद मैं आपको यूजर आईडी बनानी है। यूजर आईडी पैन कार्ड नंबर की बना सकते हो और पासवर्ड भी उसी का प्रयोग कर सकते हो।
  • अकाउंट बनने के बाद में लॉगिन करना पड़ता है इसके लिए यूजर आईडी पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ आदि डालकर कैप्चा कोड भरना पड़ता है। फिर लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा।
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  • यदि आप लॉग इन करेंगे तो आपको वेबसाइट डैशबोर्ड पर ले जाएगी जो की वेबसाइट की होमस्क्रीन होगी। यहां राइट साइड में आप अपना खुद का नाम देख पाओगे।
  • आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आपको एक  फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके रिटर्न फाइल करना शुरू करना होगा। वहा 16A फॉर्म को रिटर्न फाइल करते समय अपने पास ही रखें क्योंकि क्विक ई फाइल पर क्लिक करने वाली सारी इनफार्मेशन उसमें भरनी पड़ती है।
  • अब आपकी स्क्रीन पर एक पेज ओपन होगा। उसने आपको पैन कार्ड नंबर दिखाई देगा। उदाहरण के लिए आप वेतन भोगी कर्मचारी हैं तो आईटीआई फर्स्ट कलेक्ट करेंगे और साथ मे आपको असेसमेंट ईयर को भी सेलेक्ट करना होगा उसके बाद आपको अपना एड्रेस भरना होगा। उसके लिए आपको तीन ऑप्शन दिए जाएंगे लेकिन आपको जो पैन कार्ड में एड्रेस है। उसी को ही सेलेक्ट करना होगा।
  • अब आपको इसमें डिजिटल सिगनेचर करने होंगे उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट करना होगा।

Read instruction – Submit के ऑप्शन से पहले आपको एक इंस्ट्रक्शन पर दिखाई देगा उस पर क्लिक करना है उसको ध्यान से पढ़ना है यह इंस्ट्रक्शन फॉर्म आपके आइटीआर रिटर्न फॉर्म भरने में पूरी तरह से मदद करेगा यहां पर आपको arrow बटन पर क्लिक करना होगा याद रहे नीचे सम्मिट का बटन की दिखाई देगा। उस पर आपको क्लिक नहीं करना है उस पर आपको सबसे लास्ट में क्लिक करना पड़ेगा। उससे पहले आपको कुछ और निजी जानकारियों को भरना होगा।

पर्सनल इंफॉर्मेशन

जैसे ही आप एरो के बटन पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन का ओपन हो जाएगा उसने आपको पर्सनल जानकारी जैसे आपकी लोकेलिटी, ईमेल आईडी, एड्रेस,मोबाइल नंबर इन की जानकारी भरनी है। उसके बाद में आपको एंपलॉयर की कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी।

इसके बाद में टैक्स स्टेटस को सेलेक्ट करना होगा। यहां आप अपनी इनकम के हिसाब से टैक्स पे एबल का ऑप्शन चुन सकते हैं। टैक्स पेएबल के अमाउंट, टीडीएस अमाउंट से ज्यादा कम या बराबर अपनी जरूरत के अनुसार किसी भी एक ऑप्शन का चुनाव कर ले।

उसके बाद रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन के ऑप्शन पर ड्यू डेट के अनुसार ऑन और बिफोर आफ्टर ड्यू डेट का चुनाव करें।

अगर आपके पास में आधार कार्ड नंबर है तो उस नंबर को डाल कर भी नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें।

इनकम की इंफॉर्मेशन

जैसे ही आपने नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहां पर आप के सामने इनकम इंफॉर्मेशन की जानकारी आएगी वह आपको भरनी है इसके लिए 16B का फॉर्म नियोक्ता द्वारा दिया गया होगा उसको डांटा पर डालकर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक।

नेक्स्ट पेज पर आपको टीडीएस डिडक्शन से रिलेटेड सभी जानकारियां मिल जाएंगे उसको सेलेक्ट करना है और फिर से नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

अब आपको टैक्स पेड़ और टेबल इनकम टैक्स की पूरी जानकारियां आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी नीचे बैंक अकाउंट के इंफॉर्मेशन देनी होगी उसमें आपको आईएफसी कोड बैंक का नाम अकाउंट नंबर इन की जानकारियों का विवरण भरना होगा फिर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

नेक्स्ट पेज पर सेक्शन 80g कपिल ओपन होगा उसमें डोनेशन की जानकारी का विवरण भरा जाता है इसमें डोनेशन की जानकारी जिस संस्था को अपने डोनेशन दिया है इसमें एप्लीकेबल है तो उसकी जानकारी आपको भरनी है अगर नहीं है तो आप स्किप करके नेक्स्ट का ऑप्शन वापस से क्लिक करें।

सभी जानकारियों का विवरण सही ढंग से भरने के बाद मैं आपको सम्मिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा इस तरह से आपका टैक्स रिटर्न फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपकी आइटीआर फाइल भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी अब आपको रिटर्न वेरीफाई करने के लिए इसमें तीन से चार ऑप्शन दिखाई देंगे जिनकी जानकारी इस प्रकार से

ई वेरीफिकेशन

तीन ऑप्शन में से आइटीआर के लिए आधार नंबर से ओटीपी प्राप्त करें और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी दिया जाएगा जैसे ही आप ओटीपी भरेंगे तो आपके पास में ही वेरिफिकेशन का मैसेज आ जाएगा इस तरह से आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर पाओगे।

Income टैक्स क्या है

इनकम टैक्स रिटर्न एक व्यक्ति के द्वारा दी जाने वाली साल भर की आय पूरी जानकारी जैसे उसकी कुल वार्षिक इनकम उसने कितना टैक्स भुगतान किया है और टैक्स पे को रिफंड की राशि इत्यादि की जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न भर के देनी पड़ती है। आइटीआर में 1 साल में टैक्सेबल और टैक्स फ्री दोनों ही तरह की जानकारी देनी होती है। टैक्स भी इनकम पर किसी तरह का कोई टैक्सी नहीं भरना पड़ता है। इसमें रिपोर्ट के तौर पर टैक्स को दिखाना पड़ता है। आइटीआर फाइल उन लोगों के लिए जरूरी होता है। जिनको इनकम में छूट ज्यादा मिल जाती है।

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Income tax return form Types

इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म कई प्रकार के होते हैं जिनकी जानकारी निम्न है..

इनकम टैक्स रिटर्न1. ( ITR ) – इस फॉर्म को सहज भी कहा जाता है। यह फॉर्म उन लोगों के लिए होता है, जिनके इनकम सैलरी पेंशन और ब्याज के लिए दी जाती है। तथा जिनके पास में खुद का मकान होता है और उस पर हाउस लोन भी लिया जाता है। उसी स्थिति में उन व्यक्तियों के द्वारा इस फॉर्म को भरा जाता है।

इनकम टैक्स रिटर्न 2 ( ITR) – जिन व्यक्तियों की इनकम सैलरी पेंशन और ब्याज से ज्यादा 11 से घरवाले किराए के द्वारा होती है तो उन व्यक्तियों के लिए यह फॉर्म निर्धारित किया गया है कैपिटल गैन डिविडेंड और दूसरे सोर्स से, लॉटरी से इनकम प्राप्त करने वाले व्यक्ति इस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न 3. ( ITR) – जो व्यक्ति किसी फर्म में या बिजनेस में पार्टनर हैं और उनकी इनकम का सोर्स फर्म से होने वाले प्रॉफिट सैलरी कंचन या दूसरे साधन से होता है उस स्थिति में ऐसे व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 3 में अपनी इनकम का संपूर्ण विवरण भरते हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न 4. – इस फॉर्म को सुगम कहा जाता है। इस फॉर्म को प्रोफेशनल लोग जैसे डॉक्टर, सीए, वकील, इत्यादि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 4 का इस्तेमाल करते हैं जो व्यक्ति विशेष और पार्टनरशिप के साथ में भी किसी प्रोफेशनल तरीके से इनकम प्राप्त करता है वह व्यक्ति भी यह फॉर्म फाइल करता है।

इनकम टैक्स रिटर्न 4s( ITR) – जिस व्यक्ति ने एक से अधिक की प्रॉपर्टी खरीद रखी है और खेती से भी उसको ₹5000 से ज्यादा की इनकम प्राप्त हो रही है और कमीशन, इसके अलावा विदेशी स्त्रोतों के द्वारा भी उसको कमाई हो रही है। ऐसे में व्यक्ति itr4s फॉर्म में अपनी इनकम की पूरी जानकारी देता है।

इनकम टैक्स रिटर्न 6 ( ITR) – जो भी बडी कंपनी, कम्पनी exemption सेक्शन 11 के अंतर्गत किसी तरह का कोई क्रीम नहीं करती है वह आइटीआर 6 अर्थात इनकम टैक्स फॉर्म 6 का प्रयोग करती है।

इनकम टैक्स रिटर्न 7( ITR ) – कंपनी और व्यक्ति अपनी रिटर्न Section 139(4A),139( 4B),139(4C),139(4D), और 139 ( 4F) के अंतर्गत टैक्स रिटर्न फाइल करता है, तो वह आइटीआर फॉर्म 7 का प्रयोग करता है।

निष्कर्ष

आज हमने इस पोस्ट के माध्यम से आप सभी को इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें( income tax return kaise bhare) इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तारपूर्वक बताइ है। इसके अलावा इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स फॉर्म के प्रकार इन के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया है।

 हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन इस लेख में दी गई हैं वह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर फिर भी आपको आइटीआर से संबंधित कोई परेशानी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते है।

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