आज की पोस्ट में हम जानेंगे कि “उपभोक्ता किसे कहते हैं,Upbhokta ke adhikar, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है” इन सब के विषय में आपको जानकारी इस पोस्ट के माध्यम से देने जा रहे हैं। आज का पोस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके लिए आपको इस लेख को अंतत जरूर पढ़ना होगा….
Upbhokta kise kahate hain
2019 अधिनियम एक्ट 2(7) के अंतर्गत कानून की नजर में उपभोक्ता को इस तरह से परिभाषित किया है
उपभोक्ता एक ऐसा इंसान है जो किसी भी सामान को या सेवा को जब खरीदता है जिसका भुगतान करता है या वादा करता है या फिर आंशिक रूप से भी उसका भुगतान कर सकता है या आर्थिक रूप से या फिर वादा भी कर सकता है या फिर स्थगित भुगतान की स्थिति भी प्रमाणित के तहत इस तरह के सामान और सेवाओं के लाभार्थी के अनुमोदन के साथ-साथ उपयोगकर्ता भी इसमें शामिल होते हैं। अधिनियम के अंतर्गत अभिव्यक्ति कोई भी सामान को खरीदता है और किसी की सेवा की किराए पर वह खरीदता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या टेलिसॉपिंग या डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को भी शामिल किया गया है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के मुताबिक कोई भी जो कोई सामान खरीदना है या फिर उसकी सेवा प्राप्त करता है वह उपभोक्ता कहलाता है। यहां पर उपभोक्ता किसी भी वस्तु का उपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए ही बताया गया है। यहां पर उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करने के लिए खरीद लेता है लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को व्यापार या सेवा के लिए खरीदना है तो वह उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है?
समाज में उत्पादों और सेवाओं की मार्केटिंग बिक्री और डिलीवरी के तरीकों में हुए बदलाव के बीच में जो कि बहुत हद तक टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं। भारत ने 2019 में तीन दशक पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को निरस्त करके एक एडवांस उपभोक्ता संरक्षण कानून का निर्माण कर दिया है। उसका नाम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 रखा है।
पुराने कानून में कुछ नए प्रावधानों को बरकरार रखते हुए भी 2019 अधिनियम के कुछ नए प्रावधान बनाए गए हैं जो उपभोक्ताओं को बेहतर सुरक्षा देते हैं और मौजूदा नियमों को और भी कठोर बनाते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत शामिल किए गए नए प्रावधानों की जानकारी..
- ई-कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग को शामिल करना
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना।।
- भ्रामक विज्ञापन के लिए मानदंड निर्धारित किया है।
- उत्पाद दायित्व के लिए सख्त मानदंड बनाया
- आर्थिक क्षेत्राधिकार में भी बदलाव।
- विवाद समाधान में और भी आसानी।
- अनुचित व्यवहार व्यापार की धारा का विस्तार।
- अनफेयर कांटेक्ट
- मध्यस्था के माध्यम से वैकल्पिक विवाद सॉल्यूशन
उपभोक्ता के अधिकार
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार उपभोक्ता अधिकार की परिभाषा यह है कि किसी गुणवत्ता या फिर उसकी गुणवत्ता मातृशक्ति शुद्धता मूल्य और मानक जैसे विभिन्न प्रकार के पहलुओं के बारे में जानकारी रखने के अधिकार है। आइए जानते हैं उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में जानकारी
सुरक्षा का अधिकार – सुरक्षा के अधिकार से तात्पर्य यह है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों और सेवाओं के विरुद्ध संरक्षण का मिलना। जैसे – आई एस आई मार्क वाले बिजली के उपकरणों का प्रयोग।
उपभोक्ता को ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार भी मिलता है जिन से उनको किसी तरह की कोई हानि भी हो सकती है।
सूचना प्राप्त करने का अधिकार – सूचना प्राप्त करने के अधिकार से तात्पर्य यह है कि उपभोक्ता का वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता आदि के संबंध में पूरी सूचना प्राप्त करना प्रमुख माना गया है ताकि खरीदने से पहले वह सही तरीके से निर्णय ले सके उदाहरण के लिए उत्पादन की मात्रा का प्रयोग मैं किसी भी वस्तु को ली जाने वाली सावधानी संभावित जोखिम और उसके साइड इफेक्ट आदि।
चयन का अधिकार – उपभोक्ता को उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं में भी अपनी इच्छा के अनुसार चुनने का अधिकार भी है उपभोक्ता किसी भी संस्था के द्वारा उत्पादित किसी भी मूल्य गुण और किस्म की वस्तु को पसंद कर सकता है कोई भी व्यक्ति उसकी पसंद को अनुचित ढंग से अगर प्रभावित करता है तो वह उसके अधिकार में विघ्न डालना माना गया है।
शिकायत का अधिकार – उपभोक्ता को शिकायत करने का अधिकार भी दिया गया है ताकि वह वस्तुओं और सेवाओं से असंतुष्ट होने की स्थिति में अपने अधिकार के लिए अभियुक्त मंच के पास में जाकर शिकायत दर्ज कर सकता है।
क्षतिपूर्ति का अधिकार – उपभोक्ता के पास क्षतिपूर्ति का अधिकार भी होता है अगर किसी वस्तु या सेवा से नुकसान हुआ है तो वह उसे नुकसान की क्षतिपूर्ति को आ सकता है इसके लिए सरकार के द्वारा त्रिस्तरीय प्रवर्तन तंत्र की स्थापना भी की गई है जो जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है।
उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार – उपभोक्ता को आजीवन सूचना प्राप्त करने का तथा किसी भी जानकारी को प्राप्त करने का अधिकार होता है इसके लिए उपभोक्ता को जागरूक बना रहना जरूरी है उपभोक्ताओं को जन संचार के माध्यमों से अपने अधिकारों और उपलब्ध उपचारों से भी जागरूक रहना चाहिए भारत सरकार के द्वारा विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम में उपभोक्ता शिक्षा को भी अब शामिल कर लिया गया है इसके अलावा सोशल मीडिया का भी सहारा मिल रहा है इन सभी के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की जानकारी सही ढंग से मिल रही है।
Upbhokta sanrakshan adhiniyam 1989
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1989 को इसलिए बनाने की आवश्यकता पड़ी थी।
- किसी कस्टमर के साथ दुकानदार का उचित व्यवहार करना।
- उपभोक्ता अधिक पैसे दे दे और बदले में लो क्वालिटी का सामान देना।
- नापतोल में गड़बड़ी ना करना।
- खाने पीने की किसी भी चीज में मिलावट करना
- उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए।
उपभोक्ता फोरम में करें शिकायत
आपका पैसा आपकी मेहनत से कमाया हुआ बहुत कीमती धन होता है आप मार्केट से कुछ भी सामान खरीद रहे होते हैं तो आप अपनी मेहनत के पैसे से उस प्रोडक्ट को खरीद रहे होते हैं ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि बाजार में से उसको कोई भी खरीदी हुई चीज में धोखा ना मिले इसके लिए वह पूरी सावधानी रखता है। लेकिन आप सब जानते हैं कि बाजार मुनाफे के ऊपर चलता है अपना मुनाफा बढ़ाने के चक्कर में दुकानदार कंपनी डीलर सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर को धोखा देते हैं ऐसे में कस्टमर को गलत चीज भी दे दी जाती है उसी स्थिति में अगर कंपनी या दुकानदार या कोई भी व्यक्ति अपनी गलती मानने को अगर तैयार नहीं होता है तो आप को चुप नहीं बैठना है बल्कि आप अपनी मदद कंजूमर फोरम से ले सकते हैं उनकी वहां पर शिकायत दर्ज करवा सकते है। कंजूमर फोरम वह जगह होती है जिसमें आप दुकानदार सर्विस प्रोवाइडर मैन्युफैक्चरिंग सभी के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो।
Website Link: https://consumerhelpline.gov.in/
Conclusion
आज आपको इस पोस्ट के माध्यम से “उपभोक्ता किसे कहते है- Upbhokta ke adhikar (उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम)” इसके बारे में जानकारी प्रदान की है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी जानकारी इस लेख से संबंधित दि है वह आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारा आर्टिकल अच्छा लगा तो इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए और इस लेख से संबंधित किसी भी तरह के सवाल जवाब के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं।