हेलो दोस्तों आज हम इस लेख के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं कि “ऑनलाइन NGO कैसे रजिस्ट्रेशन करे” ऑनलाइन एनजीओ रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक इस पोस्ट में एक एक स्टेप के द्वारा बताने वाले हैं ध्यान पूर्वक आप इस पोस्ट को अंत तक पढ़े ताकि आपको इससे जुड़े हुए हर जरूरी सवालों के जवाब मिल जाए।
राष्ट्रीय न्यास के साथ अगर आप किसी भी एनजीओ संस्थान को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 12 (1) के बारे में जानकारी रखनी होगी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अधिनियम की धारा 12 (1) के अंतर्गत कोई भी संस्थान या दिव्यांग जनों के माता-पिता कोई संस्था या ऐसा संगठन जो कि इस तरह की इच्छा रखता हो जिसका मुख्य उद्देश्य प्रमस्तिष्क घात, ऑटोनॉमी मानसिक मंदता और विकलांग व्यक्तियों के लिए उनके कल्याण के लिए इन सभी क्षेत्रों में बढ़ावा देने का कार्य करने वाली संस्थान के राष्ट्रीय न्यास में रजिस्ट्रेशन कर सकती है। आइए जानते हैं सबसे पहले ऑनलाइन एनजीओ के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सभी को यह जानना भी जरूरी है कि आखिर ये एनजीओ होते क्या है।
Contents
- 1 NGO क्या है?
- 2 NGO कैसे रजिस्ट्रेशन करे – जो कानून लगते हैं
- 3 NGO कैसे रजिस्ट्रेशन करे?
- 4 NGO की रजिस्ट्रेशन के लिए योग्यता
- 5 NGO के रजिस्ट्रेशन के लिए Documents
- 6 ऑनलाइन NGO कैसे रजिस्ट्रेशन करे
- 7 ऑनलाइन आवेदन करने के बाद की प्रक्रिया
NGO क्या है?
एनजीओ एक ऐसा संगठन है जो सरकार के द्वारा एक साझेदारी के साथ में कुछ व्यक्तियों के समूह के द्वारा नियमों व विधी के अधीन चलाया जाने वाला एक संगठन होता है। विधि के अधीन से तात्पर्य गैर सरकारी संगठन में कोई भी कार्य विधि विरुद्ध नहीं होता है। मुख्य रूप से गैर सरकारी संगठन अर्थात एनजीओ का संचालन समाज के हित के लिए और सामाजिक कार्यों के लिए ही किया जाता है।
जैसे नागरिकों की मदद करना, सभी प्रकार के सामाजिक कार्यों में आगे रहना, दिव्यांग जनों की सहायता करना, निर्धन और असहाय व्यक्तियों की मदद, सामुदायिक विकास के लिए कार्य करना, वृद्ध और असहाय बेसहारा लोगों की मदद करना, गरीब व निर्धन बालको में शिक्षा का प्रसार और विकास करना, पर्यावरण में प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित करने में भी सहयोग देना, प्राकृतिक आपदाओं में फंसे लोगों को बचाना, राहत सामग्री चिकित्सक सेवाएं आदि उपलब्ध करवाना, अन्य आर्थिक सामाजिक सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना आदि कार्यो के लिए एनजीओ की मुख्य भागीदारी होती है।
NGO कैसे रजिस्ट्रेशन करे – जो कानून लगते हैं
हमारे देश में एनजीओ अर्थात गैर सरकारी संगठन के रजिस्ट्रेशन के लिए तीन महत्वपूर्ण अधिनियम के अंतर्गत इस की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को माना जाता है एनजीओ के रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो कानून लगते हैं वह निम्न होते हैं..
- भारतीय न्याय अधिनियम 1882
- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860
- कंपनी अधिनियम 2013
NGO फुल फॉर्म इन हिंदी
एनजीओ को हिंदी में गैर सरकारी संगठन कहा जाता है जो कि समाज के हित से जुड़ा हुआ होता है इंग्लिश में इस को non-government ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं।
- N – non
- G – government
- O – organization
NGO कैसे रजिस्ट्रेशन करे?
राष्ट्रीय न्यास के साथ में एनजीओ का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय आपको उसकी कैटेगरी का भी चुनाव करना पड़ता है। उसके बाद ही आगे का प्रोसेस किया जाता है। राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत एनजीओ रजिस्ट्रेशन की तीन कैटेगरी हैं जो कि निम्न है..
1. विकलांग व्यक्तियों के लिए संघ
एनजीओ के लिए अगर आप 50% से अधिक सरकारी विभाग के सदस्य या बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एनजीओ के प्रबंध समिति के सदस्य राष्ट्रीय ट्रस्ट से संबंधित विकलांग व्यक्तियों को चुनते हैं उसके लिए आप इस कैटेगरी का चुनाव करें आपके लिए सही होगा।
2.विकलांग व्यक्तियों के पेरेंट्स के लिए
अगर 50% से ज्यादा सरकारी विभाग के कैंडिडेट या बोर्ड ऑफ ट्रस्टी या फिर एनजीओ के प्रबंध समिति के सदस्य, राष्ट्रीय न्यास से संबंधित सभी विकलांग व्यक्तियों के माता-पिता भी इसमें शामिल है तो इस श्रेणी का चुनाव सही होगा।
3. स्वैच्छिक संगठन
बाकी के बचे हुए एनजीओ को आप इस श्रेणी में डाल सकते हो या फिर उनका इस श्रेणी के अंतर्गत चयन करना होगा।
NGO की रजिस्ट्रेशन के लिए योग्यता
- राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 12 (1) के अंतर्गत कोई भी संगठन या फिर दिव्यांग जनों के माता-पिता का संगठन, या निशक्त व्यक्तियों के कल्याण के हेतु कार्य कर रहे एनजीओ जो सोसायटी पंजीकरण 1860 की धारा 21 या फिर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 25 के अंतर्गत या पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत संबंधित राज्य में विकलांगता अधिनियम 1995 के तहत सभी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ऑनलाइन फॉर्म के साथ प्रपत्र “ई” को भी भर कर संगठन के अध्यक्ष या महासचिव की स्टांप और उनके हस्ताक्षर के साथ में राष्ट्रीय न्यास में रजिस्ट्रेशन के लिए ही आवेदन किया जा सकता है।
- एनजीओ की नीति आयोग पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
NGO के रजिस्ट्रेशन के लिए Documents
NGO रजिस्ट्रेशन में लगने वाले जरूरी दस्तावेज
- रजिस्ट्रेशन के लिए संगठन का प्रस्ताव और प्राधिकार।
- नियम 27(3) के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म के साथ में सभी पेज पर संगठन के अध्यक्ष और महासचिव के स्टांप और साइन दोनों एक साथ होना चाहिए।
- पिछले 2 सालों का परीक्षित वार्षिक लेखा-जोखा।
- लास्ट 2 साल की वार्षिक रिपोर्ट
- संघ का ज्ञापन विकलांगता अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र।
- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम जैसे किसी भी प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन या निगमन का प्रमाण पत्र।
NGO Registration Fees
राष्ट्रीय न्यास के लिए एनजीओ रजिस्ट्रेशन के पेपर दो भागों में विभाजित की जाती है..
- शहरी क्षेत्रों के लिए ₹2000
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹1000
ऑनलाइन NGO कैसे रजिस्ट्रेशन करे
एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया निम्न स्टेप के द्वारा पूरी की जाती है
1.राष्ट्रीय न्यास की ऑफिसियल वेबसाइट
राष्ट्रीय न्यास के साथ एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आपको आवेदन करने जो आवेदन करता है उसको राष्ट्रीय न्यास की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना होगा वहां पर होम पेज पर REGISTRATION के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा वहां पर अप्लाई फॉर एनजीओ रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें उसके बाद आपके सामने एक आवेदन पत्र सामने आ जाएगा इस फॉर्म में जो भी डिटेल आपसे से मांगी जाएंगी उनका सही तरीके से विवरण भरना होगा।
2.सामान्य विवरण जानकारी
जब आप आवेदन करते हो तो उसके फोन में एनजीओ से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियां दी गई होंगी उन सभी का विवरण आपको भरना होगा जैसे आवेदन पत्र में जो डिटेल्स मांगी जाती है उनमें मुख्य रूप से
- आवेदन कर्ता संस्था का नाम
- संस्था के अध्यक्ष का नाम
- आवेदन कर्ता संस्था का पैन कार्ड नंबर
- लिंग
- ईमेल आईडी
- मोबाइल नंबर
- वेबसाइट नाम
3. संपर्क विवरण
एनजीओ से संबंधित फॉर्म में संपर्क विवरण के अंतर्गत और आपके संस्था अर्थात स्थानीय क्षेत्र जहां आपकी संस्था की लोकेशन है उसका विवरण दिया जाता है रजिस्ट्रेशन की श्रेणी तीन प्रकार की दी गई होती है उनमें मुख्य
- विकलांग व्यक्तियों का संघ, विकलांग व्यक्तियों के पिता का संघ, और स्वैच्छिक संगठन आपको इनमें से जिस श्रेणी में आते हो उसको चुन लें।
- विकलांगता की जानकारी
आवेदनकर्ता का विवरण
- मकान संख्या
- मोहल्ला
- राज्य
- जिला
- शहर का नाम
- लैंडलाइन नंबर
- पिनकोड
- सीमा चिन्ह
इन सभी का विवरण सही ढंग से भरने के बाद में सेब के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोन को सुरक्षित कर ले।
4. बैंक डिटेल
एनजीओ के रजिस्ट्रेशन में एनजीओ के बैंक खाते का पूरा विवरण जिसमें डोनेशन की पूरी राशि जमा होती है उसकी पूरी बैंक डिटेल का विवरण कितना भरना होता है बैंक विवरण इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सरकार के द्वारा या अन्य समृद्ध साली बच्चों के द्वारा जब आर्थिक सहायता के रूप में आपके संस्थान को डोनेशन मिलता है तो वह सीधे आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा सकते इसीलिए बैंक डिटेल की पूरी जानकारी जरूरी होनी चाहिए।
- बैंक खाता धारक का नाम
- बैंक खाता नंबर
- बैंक का नाम
- ब्रांच का नाम
- बैंक की ब्रांच की शहर में स्थित
- बैंक आईएफएससी कोड
इन सभी जानकारियों को भरने के बाद में सेब के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने फॉर्म को सुरक्षित करें
5.रजिस्ट्रेशन डिटेल
एनजीओ से संबंधित पंजीकरण संख्या और एनजीओ पहचान प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है इसके अलावा कीजिए कब से कब तक मान्य होते हैं उसकी जानकारी भी चाहिए।
- अगर आपकी एनजीओ संस्था विदेशी योगदान नियंत्रण अधिनियम 1976 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन संख्या इसके अलावा वह कब से कब तक मान्य है उसकी पूरी जानकारी।
- अगर आपने वर्तमान समय में ही राष्ट्रीय न्यास के साथ में रजिस्ट्रेशन किया है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की संख्या और वह कब से कब तक मान्य है।
- अगर पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन संख्या और उसकी वैलिडिटी।
- एनजीओ का पिछले 2 सालों की वार्षिक वित्तीय विवरण की पूरी डिटेल जैसे एनजीओ के वर्तमान क्रियाकलाप लास्ट ईयर की वित्तीय रिपोर्ट 4 विकलांगता में हुए खर्चों की धनराशि की जानकारी संस्था का कुल खर्च चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा प्रमाणित आदि।
इन सभी जानकारियों को सही क्रम में भरने के बाद में सेव के ऑप्शन पर क्लिक करें और आपकी इन सभी डिटेल्स को सेव करके अपने फॉर्म को सुरक्षित करें।
6.स्थापना विवरण
एक एनजीओ का स्थापना विवरण है प्रदर्शित करता है कि आपकी एनजीओ की शुरुआत अर्थात उसकी स्थापना कौन सी तिथि को हुई थी उन सभी की डिटेल का वर्णन आपको इस ऑप्शन के साथ पूरा करना है सही ढंग से सभी जानकारियों को भरने के बाद में सेव के ऑप्शन पर क्लिक करें और आगे की जानकारियों को भी भरे
7. लाभार्थी का विवरण
लाभार्थी के विवरण से तात्पर्य यह होता है कि इस डिटेल में आपको लाभार्थी का नाम, उसका मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, निवास स्थान, जिला, पिन कोड, बैंक का विवरण, इन सभी की जानकारियों को सही ढंग से भरना होता है। उसके बाद इनको सेव करके आगे के ऑप्शन की तरफ बढ़े।
8. रिपोर्ट अटैचमेंट
एनजीओ से संबंधित पूरे साल की रिपोर्ट से संबंधित सभी कागजातों की आपको स्केन कॉपी अपलोड करनी होगी। यह कॉपी पीडीएफ फाइल में होनी चाहिए और इन सभी कागजों का साइज 5MB तक का ही होना चाहिए। इन सभी कागजातों की स्कैन कॉपी अटैच करने के बाद में सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म को सुरक्षित करें।
9. एनजीओ से संबंधित जरूरी कागजात अपलोड
एनजीओ के रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी जरूरी दस्तावेज है। उन सभी की स्कैन कॉपी को पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होता है।जरूरी दस्तावेजों में जैसे संस्था का नाम, ई फॉर्म के अंदर अध्यक्ष और महासचिव के साइन और स्टाम्प, विकलांगता अधिनियम 1995 के अंतर्गत प्रमाण पत्र, पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट अधिनियम का प्रमाण पत्र, आवेदन कर्ता की संस्था का पैन कार्ड, कर्मचारियों के पैन कार्ड आधार कार्ड की कॉपी, इत्यादि सभी कागजातों को स्कैन करके पीडीएफ फाइल अपलोड करें फिर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़े।
10. भुगतान शुल्क
आप जैसे क्षेत्र के अंतर्गत एनजीओ खोलना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए ₹2000 और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹1000 का शुल्क मान्य है। इस ऑप्शन को पूरा करने के बाद में सेव के बटन पर क्लिक करे।
11. रिव्यू फॉर्म
एक बार अपने इस फॉर्म को ध्यान पूर्वक सही ढंग से सभी कागजातों की और जो भी जानकारी आप में भरी है उन सभी की जानकारी सही ढंग से जांच कर ले उसके बाद में सेव करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें इससे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा
12. आवेदन संख्या
एनजीओ रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आवेदन संख्या मिल जाएगी ओर आप उसकी एक कॉपी जरूर निकाल कर अपने पास रख लें भविष्य के लिए वह बहुत काम आती है।
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ऑनलाइन आवेदन करने के बाद की प्रक्रिया
राष्ट्रीय न्यास के साथ एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के माध्यम से हस्तांतरित और मोहर लगे फॉर्म सहीत सभी जरूरी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी को ऑनलाइन देने के बाद 7 दिन के अंदर आपको राष्ट्रीय न्यास के ऑफिस में भी जाना होगा और इन सभी की हार्ड कॉपी को वहां दिखाना पड़ता है।
महत्वपूर्ण सूचना
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ई फॉर्म सहित सभी कागजातों की कॉपी में अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी अगर देखने को मिलती है तो राष्ट्रीय न्यास रजिस्ट्रेशन के आवेदन की मंजूरी रद्द कर करने के लिए या फिर संशोधित करने के लिए वह स्वतंत्र होगा। इस तरह के रजिस्ट्रेशन में आप का रजिस्ट्रेशन शुल्क वापस भी नहीं किया जाएगा।
रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण की तिथि की समाप्ति से 6 माह पहले आवेदन कर्ता को राष्ट्रीय न्यास में आवेदन करना होगा।
Conclusion
आज हमने इस पोस्ट के माध्यम से आप सभी को एनजीओ के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की है। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको जानकारी दी है। वह आपको इस पोस्ट में देखने को मिलेगी। इसलिए आप आंसर इस लेख को जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ें और यह पोस्ट पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताएं।